बकरी पालन से कमाई :- एक रिपोर्ट के अनुसार कई त्यौहारों जैसे बकरीद, ईद आदि के मौके पर इन बकरियों की मांग काफी अधिक बढ़ जाती है. 18 बकरी (फीमेल) पर आप औसतन 2,16,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं. वहीं, मेल वर्जन से औसतन 1,98,000 रुपये की कमाई हो सकती है. बकरी के दूध से लेकर मांस तक में मोटी कमाई होती है. बकरी पालन
आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं. जिसमें आपको कम लागत पर हर महीने मोटी कमाई हो, तो आपको पशुपालन से जुड़े बिजनेस के बारे प्लान करना चाहिए. आप खुद किसान हैं तो ये सोने पर सुहाना होगा. कृषि कार्य के साथ पशुपालन कर सकते हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती हैं. इस खबर में हम बकरी पालन (Goat Farming) बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसमें राज्य सरकार आपको भारी भरकम सब्सिडी भी देती हैं. इस बिजनेस से आपको अच्छा खासा लाभ कमाने का मौका मिलता हैं.जिससे आप गांव या कसबे में रहकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. बकरी पालन
सरकार दे रही सब्सिडी
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैं. केंद्र सरकार से बकरी पालन के बिजनेस के लिए आप कुल लागत में 35 फीसदी की सब्सिडी ले सकते हैं. वहीं कुछ राज्यों की सरकारें भी इस व्यापार के लिए भारी सब्सिडी दे रही हैं, जिसमें हरियाणा सरकार 90 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है| बकरी पालन
प्रति बकरी इकाई (तीन उन्नत नस्ल की प्रजनन योग्य बकरी ) का औसत अनुमानित अधिकतम मूल्य रूपये 15,000/- की दर से सामान्य कोटि हेतु प्रति बकरी इकाई 80 प्रतिशत की अनुदानित दर रू0 12,000/- प्रति इकाई तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 90 प्रतिशत की अनुदानित दर रू0 13,500/- प्रति इकाई की दर से 3941 बकरी इकाई का वितरण करने एवं IEC (Information, Education & Communication) material पर कुल रूपये 522.856 लाख (पाँच करोड़ बाईस लाख पचासी हजार छह सौ ) मात्र व्यय होगा ।बकरी पालन
संभावित चुनौतियाँ:- i. योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा योजना का प्रचार-प्रसार कर पारदर्शी तरीके से ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा । आवेदन प्रपत्र का प्रारूप (अनुलग्नक – 3) संलग्न है । Bihar Bakri Palan Yojana
ii. ऑन लाईन (Online) आवेदन प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदान करने हेतु एजेन्सी का चयन पशुपालन निदेशालय के द्वारा किया जायेगा। चयनित एजेन्सी को भुगतान की कार्रवाई पशुपालन निदेशालय, बिहार के द्वारा किया जायेगा ।बकरी पालन
iii. आवेदनों की प्रारंभिक जाँच (Screening) संबंधित जिला के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी / प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । Bihar Bakri Palan Yojana
iv. सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्थल जाँच किया जायेगा। लाभुक के चयन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके पास बकरियों के रख-रखाव हेतु Backyard में पर्याप्त जगह उपलब्ध हो एवं उन्हें पूर्व में बकरी वितरण की योजना (जीविका के माध्यम से कार्यान्वित) का लाभ प्रदान नहीं किया गया हो। सभी योग्य लाभुकों की सूची संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।बकरी पालन
v. संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के लाभुकों की अनुशंसित सूची के आलोक में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिलावार लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक लाभुकों का चयन किया जायेगा। लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में आवेदन जमा करने की तिथि / समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूची पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तैयार की जायेगी। चयन के उपरान्त लाभुक को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।बकरी पालन
vi. जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार प्रजनन योग्य बकरियों (ब्लैक बंगाल नस्ल ) के वितरण की कार्रवाई चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा जिला स्तर पर कैम्प लगाकर जिला पशुपालन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा। बकरी पालन
vii. चयनित लाभुक से इस आशय का लिखित शपथ-पत्र लिया जायेगा कि लाभुक द्वारा प्राप्त बकरियों को अगले पाँच वर्षो तक रखकर अपने आर्थिक समृद्धि का कार्य करेंगे । बकरी पालन
viii. संबंधित प्रखंड के प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति में बकरियों का नस्ल एवं स्वास्थ्य जाँच तथा Eartagging कराया जायेगा एवं बकरियों के साथ लाभुक का फोटोग्राफ भी लिया जायेगा । बकरी पालन
ix. जिला स्तर पर तैयार की गयी वरीयता सूची के आधार पर संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बकरियों के वितरण की सत्यापित सूची तैयार की जायेगी एवं अभिश्रवों एवं फोटोग्राफ के आधार पर आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
x. चयनित आपूर्तिकर्त्ता के दर के आधार पर सामान्य कोटि के लाभुकों के अंश की राशि 20 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 3,000 / – (तीन हजार) एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों से 10 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1,500 /– (पन्द्रह सौ ) बकरी वितरण कैम्प में ही आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्राप्त कर ली जायेगी एवं लाभुकों को इसकी रसीद उपलब्ध करायी जायेगी ।
xi. जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से योजना के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा। योजना की उपलब्धि का मासिक प्रतिवेदन जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।
xii. संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/ भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श आवश्यकतानुसार लाभुकों को उपलब्ध करायी जायेगी ।
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Application Start Date | 23/02/2024 |
Application Last Date | 14/03/2024 |
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बिहार बकरी पालन योजना(Last Date: 14/03/2024)
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