About This Post: UPPSC Additional Private Secretary. Form 2023 for UPPSC Additional Private Secretary APS Online: A notification regarding the 2023 Additional Private Secretary APS Examination Post has been released by the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC). Candidates who have a spot available in the exam can check the pre-result. Read the advertisement and apply after learning about the recruitment process, salary range, age restriction, selection process, job requirements, and other details.
UPPSC Additional Private SecretaryUPPSC Additional Private Secretary (APS) Recruitment Notification |
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Important Dates |
Application Fee |
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UPPSC Additional Private SecretaryVacancy Details Total : 328 Post |
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Post Name | Total Post | Eligibility | Age Limit as on 01/07/2023 |
Additional Private Secretary | 328 |
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UPPSC Additional Private Secretaryयूपीपीएससी अतिरिक्त निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें |
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वैवाहिक प्रास्थिति:- ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो ।
आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अई हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने परिवार उत्तर प्र की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।
आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रया आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे स अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो प्रमाणि अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट / कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण / आयु सीमा का लाभ प्रदेश अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति (अनुस प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे ।
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