UPPSC Staff Nurse Result 2024
About This Post : UPPSC Staff Nurse Result 2024. An examination post notification for staff nurses (male and female) has been released by the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) for 2023. The results can be downloaded by the enrolled candidates who have a vacancy. Read the advertising and apply after learning about the recruitment process, salary range, age restriction, selection process, job requirements, and other facts.
UPPSC Staff Nurse Result 2024
UPPSC Staff Nurse Result 2024Short Details of Notification |
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Important Dates |
Application Fee |
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UPPSC Staff Nurse Result 2024
UPPSC Staff Nurse Result 2024Vacancy Details Total : 2240 Post |
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Post Name | No of Posts | Eligibility | Age limit as on |
Staff Nurse Male | 171 |
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Staff Nurse Female | 2069 | ||
Total Post | 2240 |
UPPSC Staff Nurse Result 2024
UPPSC Staff Nurse Result 2024: आवश्यक सूचनायह विज्ञापन आयोग की Website https://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “OTR धारित ON-LINE APPLICATION” पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें। “आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:- 1-आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENTSस्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं- (i) User Instructions (ii) View Advertisement (iii) Apply |
UPPSC Staff Nurse Result 2024
UPPSC Staff Nurse Result 2024 | |
Download Pre Result |
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Download Answer Key |
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Download Objection Form |
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Download Admit Card |
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Download Exam Notice |
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Apply Online |
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Download Date Extended Notice |
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Download Notification |
English | Hindi |
Pay Exam Fee |
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Update / Edit Form Details |
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Official Website |
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सामान्य निर्देश :
- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएगें।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ‘ONLINE APPLICATION’ प्रक्रिया में SUBMIT L बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं A का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में of अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुदित निर्धारित प्रारूप पर परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब पत्र उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक होना आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक च में छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित को को जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम नहीं सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल 3) जो खिलाड़ियों को जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण / आयु उनका सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से उनका निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं होने पर, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तमी अंकित आवेदन करे जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। धारित न अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के बाद की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रिया (पुत्र की पुत्री / पुत्री की पुत्री, विवाहित / अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1 (का) 14-2015, दिनांक 07.04. 2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन / आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के सम्बन्ध में मुहर सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतियारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
- यदि अभ्यर्थी को आन लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है ती आयोग के गेल बाक्स से अपनी कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकते है।
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