PM Mudra Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल, 2015 को की थी. यह योजना केंद्र सरकार की ओर शुरू की गई एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार लाभार्थी को लघु एवं सूक्षम उद्योग की स्थापना के लिए श्रेणी एवं आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करती है. अभी तक सरकार 23.2 लाख करोड़ की राशि मुद्रा लोन के रूप में बांट चुकी है. 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है.
मुद्रा ऋणों को, उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए या “फंड दी अनफंडेड” के लिए बनाया गया है. पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं के माध्यम से आय सृजन में लगे गैर-कृषि, सूक्ष्म या लघु उद्यमों के लिए ऋण प्राप्त होते उपलब्ध है.
PM Mudra Yojana कौन ले सकता है
कोई भी भारतीय जो कारोबार कर रहा है या अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, वह मुद्रा लोन ले सकता है. इस योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों तथा कृषि से संबद्ध कार्यों, जैसे- मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए लोन दिए जाते हैं. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्याज दर ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है.
इस योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते है |
- शिशु लोन: इस प्रकार के मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹50000 तक का लोन लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा।
- किशोर लोन: इस प्रकार के मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹50000 से लेकर ₹500000 तक का लोन लाभार्थियों का आवंटित किया जाएगा।
- तरुण लोन: इस प्रकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹500000 से लेकर ₹1000000 तक का लोन लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा।
मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक PM Mudra Yojana
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- कॉरपोरेशन बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- j&k बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- सिंडिकेट बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- आंध्र बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- देना बैंक
- आईडीबीआई बैंककर्नाटक
- बैंकपंजाब नेशनल बैंक
- तमिल नाडु मरसेटाइल बैंक
- एक्सिस बैंक
- केनरा बैंक
- फेडरल बैंक
- इंडियन बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- सरस्वत बैंक
- यूको बैंक
- बैंक ऑफ़ बरोदा
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- एचडीएफसी बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- PM Mudra Yojana के उद्देश्य:-
छोटे व्यवसायों को अपनी शुरुआत करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करना।
छोटे व्यवसायों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाली संस्था से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पीएमएमवाई के तत्वावधान में, मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नाम से तीन उत्पाद बनाए हैं और अगले के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान किया है। |
PM Mudra Yojana में लगने वाले Documents
- छोटा कारोबार शुरू करने वाले लोग और जो अपना छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते है वह भी इस PM Mudra Yojana के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते है |
- लोन लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक किसी भी बैंक में डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवेदन का स्थायी पता
- बिज़नेस पता और स्थापना का प्रमाण
- पिछले तीन सालो की Balance Sheet
- Income Tax Returns और Self tax Returns
- पासपोर्ट साइज फोटो
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