About This Post: RPSC Agriculture Officer. The Agriculture Officer (Krishi Adhikari) Recruitment 2024 advertisement has been released by the Rajasthan Public Service Commission (RPSC). Candidates who are interested in the position may apply online between July 3, 2024, and May 4, 2024. Read the advertisement and apply after learning more about the Agriculture Officer Exam 2024 recruitment, including the syllabus, age limit, requirements, salary range, and other details.
RPSC Agriculture Officer
RPSC Rajasthan Agriculture Officer AO Recruitment Notification
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Important Dates
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Application Fee
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- Application Start Date : 07/03/2024
- Application Last Date : 05/04/2024
- Last Date Pay Exam Fee : 05/04/2024
- Exam Date : as per Schedule
- Admit Card Available : Available Soon
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- UR / Other State : 600/-
- OBC / BC : 400/-
- SC / ST : 400/-
- Correction Charge : 500/-
- Pay the Exam Fee Through Cash at Rajasthan E Mitra Portal or Through Debit Card, Credit Card, Net Banking
- From 19 April 2023 onwards only one time fee will be charged for all the exams of Rajasthan
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RPSC Agriculture Officer
Vacancy Details Total : 25 Post
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Post Name |
Total Post |
Eligibility |
Age Limit as on 01/01/2025 |
Agriculture Officer |
25 |
- Master Degree in Agriculture / Horticulture.
- Knowledge of Rajasthani Culture.
- More Details Read the Notification.
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- Minimum Age : 20 Years
- Maximum Age : 40 Years
- Age Relaxation Extra as per Rajasthan Public Service Commission RPSC Agriculture Officer 2024 Recruitment Rules.
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RPSC Agriculture Officer
Category Wise Vacancy Details
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Post Name |
UR |
OBC |
MBC |
EWS |
SC |
ST |
Total |
Agriculture Officer |
10 |
5 |
1 |
2 |
4 |
3 |
25 |
RPSC Agriculture Officer
आरपीएससी कृषि अधिकारी परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे भरें
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- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग / हिस्सा माना जायेगा।
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ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपक Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citiz Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर / संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। RPSC Agriculture Officer
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अम्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / समक परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/ पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संन नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार / जनाधार / SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्य संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।
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आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमाक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमाक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
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आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। RPSC Agriculture Officer
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने / तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें। RPSC Agriculture Officer
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन / हाथ से भरा हुआ खेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा !
- अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुमव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता / अनुमव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता /अनुमव ही बाद में विचारणीय होंगे।
- अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करनाहोगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। RPSC Agriculture Officer
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में धुंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 05 रंगीन फोटो प्रतियों सुरक्षित रखें। RPSC Agriculture Officer
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RPSC Agriculture Officer Related Important Links
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Apply Online
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Download Notification
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Official Website
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Note:-
1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी क ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा। RPSC Agriculture Officer
2 असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपान्त्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।
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