About This Post: RTPS online. बिहार के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से OBC और SC-ST प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज है, जिसे आमतौर पर, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र राज्य और केंद्र सरकार की योजना या छात्रवृत्ति से पैसा प्राप्त करने के समय इसकी आवश्यकता होती है। RTPS Service Plus Online रिपॉजिटरी (repository/Fund) में सभी संलग्नक/दस्तावेजों(Attachment) का प्रबंधन और रख-रखाव करते हैं और इन्हे सभी सेवाओं में उपयोग किये जा सकते हैं |
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जाति प्रमाण पत्र : भारत सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति समुदाय के लिए जारी किया जाता है। इस जाति प्रमाणपत्र के बिना लोगो को अनारक्षित/सामान्य श्रेणी(General Category) का माना जाता है।
आय प्रमाण पत्र : राज्य सरकार आय प्रमाणपत्र को जारी करता है। आय प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की साल की आय को प्रमाणित करता है। आय प्रमापत्र EWS Certificate के लिए अति आवश्यक है इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
निवास प्रमाण पत्र : यह प्रमाणपत्र राज्य के लोगो के स्थायी निवासी होने का प्रमाणपत्र है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जाते है तब आपसे इस प्रमाणपत्र की मांग की जा सकती है। RTPS online
- नागरिकों को लोक सेवा केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं है। वे आरटीपीएस अधिनियम की सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं।
- होमपेज के बाईं ओर “आरटीपीएस सेवाएं” के अंतर्गत संबंधित सेवा प्रदाता विभाग की वांछित सेवा पर क्लिक करें। RTPS online
- एक आवेदन पत्र दिखाई देगा, इसे ध्यान से भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो (<300 केबी) की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें या फोटो खींचने के लिए वेबकैम का उपयोग करें और फिर [Submit] करें। आप बाद में, यदि कोई हो, संशोधन के लिए [ड्राफ्ट] भी सहेज सकते हैं और अंत में [Submit] भी कर सकते हैं।
- यदि फॉर्म में आधार नंबर दिया गया है, तो आधार प्रमाणीकरण आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। RTPS online
- यदि आधार नंबर प्रदान नहीं किया गया है, तो आपको भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को अपलोड करना होगा।
- भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें। [संपादित करें] कोई गलत जानकारी और फिर [सबमिट करें]। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए [संलग्नक संलग्न करें] पर क्लिक करें और फिर [सबमिट करें] पर क्लिक करें। RTPS online
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपको पावती डाउनलोड / प्रिंट करनी चाहिए और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। प्रमाणपत्र जारी होने की प्रतीक्षा करें और दोबारा आवेदन न करें।
- प्रमाणपत्र/मंजूरी पत्र जारी होने के बाद, यह आपको (i) मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल आईडी, (iii) डिजिलॉकर, और (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स के माध्यम से भेजा जाएगा। आप इनमें से किसी भी तरीके से अपना प्रमाणपत्र/मंजूरी पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- सेवा की स्थिति आपको समय-समय पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरते समय वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी प्रदान करना होगा।
- सेवा की स्थिति आपको समय-समय पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरते समय वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी प्रदान करना होगा।
टिप्पणी:
आवश्यक सूचना :- 1. व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। 2. जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। 3. स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण – पत्र की वैधता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है । 4. आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है। 5. सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जायेंगे । 6. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। 7. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है । राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। |
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- आवेदकों को लोक सेवा केंद्र (आरटीपीएस काउंटर)/कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। वे ऑनलाइन ई-सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- प्रमाणपत्र/लाइसेंस आवेदक को (i) एसएमएस में डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल में अटैचमेंट, (iii) डिजीलॉकर, (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स, (v) पोर्टल पर डाउनलोड सर्टिफिकेट लिंक, (vi) कियोस्क/सीएससी के माध्यम से भेजा जाएगा। / लोक सेवा केंद्र (आरटीपीएस काउंटर) आदि।
- पोर्टल के माध्यम से किया गया प्रमाणपत्र (निवास/जाति/आय/एनसीएल (राज्य)/एनसीएल (केंद्रीय)/ईडब्ल्यूएस) का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके अंतिम सत्यापन के अधीन है।