Udhami Yojna

About This Post:-Udhami Yojna. बिहार सरकार द्वारा बिहार के लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना को जारी की गई है, इस योजना का नाम बिहार लघु उद्योग योजना है| इस योजना के अंतर्गत बिहार के एक परिवार के एक सदस्य को 2 लाख तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी| जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे|Udhami Yojna

योजना का उद्देश्य:- जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।Udhami Yojna
योजना की महत्ता और लाभ:- सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाये ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए।Udhami Yojna

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योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार होगी:-

(i) आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।

(iii) लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होनी चाहिए। आवेदन देतेसमय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(iv) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।Udhami Yojna
योजना का कार्यान्वयन:-

योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगाः-

  • योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन आवेदन की माँग की जायेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जायेगा।
  • आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन Computerized Randomization (कम्पूटरीकृत रैण्डमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।
  • उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन कंडिका-2 में दिये गये आंकड़ों के अनुपात में किया जायेगा।
  • प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे।
  • योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रु० 2,00,000 (दो लाख रू०) की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा Toolkit/Machine क्रय के लिए प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय किया जायेगा।Udhami Yojna
  • योजना के अन्तर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि से अनुलग्नक-1 के अनुसार व्यवसाय किये जा सकेंगे। राज्य अनुश्रवण समिति सूची में परिवर्तन कर सकेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।Udhami Yojna
  • योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब संभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रूपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड रूपये बजट का प्रावधान किया जा रहा है।
  • योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्य को जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
  • योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जायेगा।
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