About This Post: UPSSSC Technical Assistant. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायक ग्रुप सी विज्ञापन संख्या 07-परीक्षा/2024 भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस यूपीएसएसएससी तकनीकी सहायक रिक्ति 2024 में रुचि रखते हैं, वे 01 मई 2024 से 31 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पात्रता, पद की जानकारी, चयन प्रक्रिया, अभ्यास परीक्षण, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें फिर आवेदन करें।
UPSSSC Technical Assistant
UPSSSC Technical Assistant Advt No. : 07-Exam/2024 Short Details of Notification
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Important Dates
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Application Fee
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- TPET Registration (After Court Order): 20/03/2024 to 20/04/2024
- Application Start Date : 01/05/2024
- Registration Last Date : 31/05/2024
- Fee Payment Last Date : 31/05/2024
- Correction Last Date : 07/06/2024
- Exam Date : As per Schedule
- Admit Card Available : Before Exam
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- Gen/ OBC / EWS : 25/-
- SC / ST : 25/-
- PH (Dviyang) : 25/-
- Pay the Examination Fee Through State Bank of India SBI I Collect Fee Mode or Pay the Exam Fee Through E Challan
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UPSSSC Technical Assistant
UPSSSC Technical Assistant Group C Recruitment 2024 : Vacancy Details Total : 3446 Post
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Post Name |
Total Post |
Eligibility |
Age Limit as on 01/07/2024
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Technical Assistant Group C |
3446 |
- UPSSSC PET 2023 Score Card.
- Bachelor Degree in Agriculture / Horticulture / Forestry OR B.Tech in Agriculture Engineering .
- More Details Read the Notification.
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- Minimum Age : 21 Years
- Maximum Age : 40 Years
- Age Relaxation Extra as per UPSSSC UP Advertisement related to Commission’s Advertisement No. 07-Exam/2024, Technical Assistant Group-C Main Examination Recruitment Advt No. 07/2024 Rules
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UPSSSC Technical Assistant
UPSSSC UP Technical Assistant Exam 2024 : Category Wise Vacancy Details
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Post Name |
General |
EWS |
OBC |
SC |
ST |
Total |
Technical Assistant |
1813 |
344 |
629 |
509 |
151 |
3446 |
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :-
- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी ।
- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे ।
- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 31-05-2024 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्रीविधानानुसार अनुमन्य होगा। UPSSSC Technical Assistant
- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह- ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। UPSSSC Technical Assistant
- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश सं०- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो ।
- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राधिकर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
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